Khabarwala 24 News Lucknow : पावर कॉरपोरेशन बिजली उपभोक्ताओं से चेक के माध्यम से भी बिल का भुगतान लेगा। चेक के माध्यम से बिल भुगतान न लेने का आदेश वापस ले लिया है।
बताया गया कि यूपी पावर कॉरपोरेशन ने 16 सितम्बर को सभी कंपनियों के एमडी, मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता और अधिशासी अभियंता (वितरण) को आदेश जारी किया था। यह आदेश 1 नवम्बर 2023 से लागू होना था।
आपको बता दें कि लखनऊ में 12 लाख बिजली उपभोक्ता हैं। इनमें हर महीने 80 हजार घरेलू और काॅमर्शियल उपभोक्ता चेक से बिल जमा करते हैं। बिजली विभाग के अधिकारियों के अनुसार जिस दिन चेक जमा होता है, उसी दिन इसकी बैंकिंग नहीं होती। बैंक में इसे जमा किया जाता है तो क्लीयर होने में तीन से चार दिन लग जाते हैं। चेक बाउंस के मामले बढ़ने और क्लीयरिंग में आने वाली दिक्कतों का तर्क देते हुए ही चेक से भुगतान न लेने का आदेश दिया जारी किया गया था। जिसे वापस ले लिया गया है। इससे चेक से बिजली जमा करने वाले उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।