Lucknow News Khabarwala24News Lucknow : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार शहरों में होने वाले अवैध निर्माण को रोकने के लिए नई व्यवस्था लागू करने जा रही है। इसमें उसका सहयोग बैंक भी करेंगे। नई व्यवस्था में विकास प्राधिकरणों से नक्शा पास हुए बिना बैंक कर्ज नहीं देंगे। आवास विभाग ने स्टेट लेव बैंकिंग कमेटी को निर्देश दिया है।
इसकी अभी नहीं है अनिवार्यता
आपको बता दें कि मौजूदा समय शहरों में बैंकों से कर्ज लेने के लिए सिर्फ आर्किटेक्ट से नक्शा बनाते हुए उस पर मुहर लगवाकर बैंकों में जमा करने के बाद कर्ज मिलने का रास्ता साफ हो जाता है। बैंक वाले सिर्फ जमीन की स्थिति और दस्तावेजों की पड़ताल करते हैं और सही होने पर कर्ज पास कर देते हैं। इसके आधार पर बिना नक्शा पास कराए ही निर्माण शुरू हो जाते हैं। इसमें कुछ अवैध निर्माण भी होते हैं। ऐसे ही अवैध निर्माण के चलते आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इसीलिए शासन स्तर पर इसे अनिवार्य करने का फैसला किया गया है।
स्ट्रक्चरल सेफ्टी आडिट कराना होगा जरूरी
इसके साथ ही शहरों में बन रहे बहुमंजिला इमारतों की स्ट्रक्चरल सेफ्टी का आडिट कराया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार किए गए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। विकास प्राधिकरणों को निर्देश दिया गया है कि इसमें विशेषज्ञों को रखा जाएगा। विकास प्राधिकरणों द्वारा जितने भी बहुमंजिला इमारतों का नक्शा पास किया जाएगा, उसका मौके पर जाकर वे आडिट करेंगे। इसमें देखा जाएगा कि मानक का पालन किया जा रहा है या नहीं। इसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी होने पर इसे रोक दिया जाएगा।
अवैध निर्माणों की ओर सख्ती से की जाए कार्रवाई
प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरणों से उनके यहां होने वाले अवैध निर्माणों की सूची मांगी गई है। इसमें पूछा गया है कि कितने अवैध निर्माण ऐसे हैं जिनका समन हो सकता है और कितने ऐसे हैं जिनका नहीं हो सकता है। इसके साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि अवैध निर्माणों को रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर ठोस कार्ययोजना तैयार करते हुए इसे सख्ती से रोका जाएगा।