Khabarwala 24 News New Delhi: Mathura Shahi Eidgah Survey Case सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा के शाही ईदगाह मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इस मामले में मुस्लिम पक्ष को राहत नहीं देते हुए सर्वे के आदेश पर रोक से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। अगली अब सुनवाई 9 जनवरी को होगी।
क्या है पूरा मामला (Mathura Shahi Eidgah Survey Case )
आपको बता दें कि कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह परिसर का अधिवक्ता आयुक्त (एडवोकेट कमिश्नर) से सर्वे कराए जाने की मांग से जुड़ी अर्जी मंजूर कर ली थी। इसके साथ ही शाही ईदगाह के सर्वे कमिश्नर की नियुक्ति, सर्वे के तौर-तरीकों और शर्तों पर सुनवाई के लिए 18 दिसंबर की तारीख तय कर दी थी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश में क्या कहा (Mathura Shahi Eidgah Survey Case )
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को पारित आदेश में कहा था कि कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति से दोनों पक्षों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। विपक्षी भी सर्वे में हिस्सा ले सकते हैं और यदि कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट से वे सहमत नहीं होंगे तो उस पर आपत्ति दाखिल कर सकते हैं। यह भी कि कोर्ट कमिश्नर विश्वसनीय साक्षी होते हैं और वाद के विचारण के समय उन्हें साक्ष्य के लिए बुलाया भी जा सकता है।
हाईकोर्ट ने विपक्षी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और अन्य पक्षकारों की उन दलीलों को खारिज कर दिया, जिनमें परिसर का सर्वे नहीं कराए जाने की मांग की गई थी। इस दलील को भी नहीं माना कि दीवानी मुकदमा वर्ष 2020 में दाखिल किया गया जबकि सर्वे कमिश्नर की अर्जी उसके तीन साल बाद वर्ष 2023 में दाखिल की गई।
लंबे समय से चल रहा विवाद (Mathura Shahi Eidgah Survey Case )
हिंदू पक्ष की ओर से यह तर्क दिया गया था कि कटरा केशव देव की 13.37 एकड़ जमीन श्रीकृष्ण विराजमान की है और इसे लेकर 12 अक्टूबर 1968 को हुआ समझौता अवैध है। इस समझौते को रद्द करने की मांग की गई थी। यह भी कहा गया कि कटरा केशव देव के मालिकाना हक को लेकर लंबे समय से अदालती विवाद चल रहा है जिसमें पूर्व में हिंदुओं के पक्ष में निर्णय भी हो चुका है। गौरतलब है कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर मथुरा की अदालत में चल रहे सभी 18 मुकदमों को सुनवाई के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया है इनमें वाद की पोषणीयता और विवादित परिसर का सर्वे कराने की मांग को लेकर अर्जी भी दाखिल की गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा…'(Mathura Shahi Eidgah Survey Case )
हाई कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर सर्वे का आदेश दे दिया। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि 18 दिसंबर को हाईकोर्ट सर्वे की मोडेलिटी तय करने की सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा, अगर कोई हाईकोर्ट के आदेश से परेशानी होगी तो आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। विंटर वेकेशन में भी सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं।