Friday, November 22, 2024

Meerut gudri bazaar murder case गुदड़ी बाजार तिहरा हत्याकांड: इजलाल और शीबा समेत दस दोषियों को आजीवन कारावास, 50-50 हजार के अर्थदंड से किया दंडित

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Khabarwala 24 News Meerut : Meerut gudri bazaar murder case मेरठ कोतवाली के गुदड़ी बाजार तिहरे हत्याकांड में अदालत सजा सुना दी। सभी दोषियों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने इजलाल कुरैशी और शीबा समेत दस आरोपियों को दोषी करार दिया था। अदालत के फैसले के दौरान कचहरी में बड़ी संख्या पुलिस और पीएसी तैनात रही।

Meerut gudri bazaar murder case गुदड़ी बाजार तिहरा हत्याकांड: इजलाल और शीबा समेत दस दोषियों को आजीवन कारावास, 50-50 हजार के अर्थदंड से किया दंडित

क्या है पूरा मामला (Meerut gudri bazaar murder case)

23 मई 2008 की दोपहर बागपत और मेरठ जिले की सीमा पर बालैनी नदी के किनारे तीन युवकों के शव पड़े मिले। इनकी पहचान मेरठ निवासी सुनील ढाका(27 वर्ष) निवासी जागृति विहार, पुनीत गिरि(22 वर्ष) निवासी परीक्षितगढ़ रोड और सुधीर उज्ज्वल (23 वर्ष) निवासी गांव सिरसली, बागपत के रूप में हुई।

Meerut gudri bazaar murder case गुदड़ी बाजार तिहरा हत्याकांड: इजलाल और शीबा समेत दस दोषियों को आजीवन कारावास, 50-50 हजार के अर्थदंड से किया दंडित

पुलिस जांच में सामने आया कि 22 मई की रात तीनों की हत्या कोतवाली के गुदड़ी बाजार में हाजी इजलाल कुरैशी ने अपने भाइयों और साथियों के साथ मिलकर की। पुलिस ने इस मामले में 14 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट अदालत में दाखिल की थी।

Meerut gudri bazaar murder case गुदड़ी बाजार तिहरा हत्याकांड: इजलाल और शीबा समेत दस दोषियों को आजीवन कारावास, 50-50 हजार के अर्थदंड से किया दंडित

हत्या के लिए उकसाने का शीबा को बनाया था आरोपी (Meerut gudri bazaar murder case)

बताया गया कि शीबा को हत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज किया गया। इस मामले में 16 साल बाद दो अगस्त को अपर जिला जज स्पेशल कोर्ट एंटी करप्शन-2 पवन कुमार शुक्ला ने इजलाल कुरैशी , अफजाल , महराज , कल्लू उर्फ कलुआ , इजहार, मुन्नू ड्राइवर उर्फ देवेंद्र आहूजा , वसीम , रिजवान और बदरुद्दीन और शीबा सिरोही पर लगाए गए आरोपों को सही मानते हुए दोषी करार दिया। बताया गया कि आरोपियों को भारतीय दंड संहिता के अनुसार उम्रकैद में दोषी व्यक्ति को शेष बचे जीवनकाल के लिए जेल में रहना होगा

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