Metro Train Khabarwala24News New Delhi : डीएमआरसी और सीआईएसएफ अधिकारियों की कमेटी ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए दिल्ली मेट्रो में यात्रियों को शराब की दो बोतलें साथ ले जाने की मंजूरी दे दी है। यात्री सिर्फ सीलबंद शराब की बोतलों को ही ले जा सकेंगे। अभी तक मेट्रो की एयरपोर्ट लाइन पर ही शराब की सीलबंद बोतल साथ ले जाने की अनुमति थी। अब नया आदेश सभी मेट्रो लाइन पर होगा लागू। डीएमआरसी ने यह भी कहा है कि मेट्रो में शराब पीने या शराब के नशे में अप्रिय बर्ताव करने पर उचित कार्रवाई होगी।
दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि , एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के प्रावधानों के अनुरूप दिल्ली मेट्रो में प्रति व्यक्ति शराब की दो सीलबंद बोतलें ले जाने की अनुमति है। सीआईएसएफ और डीएमआरसी के अधिकारियों की एक समिति ने पहले के आदेश की समीक्षा की है। पहले के आदेश के अनुसार, एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन को छोड़कर दिल्ली मेट्रो में शराब ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। हालांकि, मेट्रो परिसर के अंदर शराब पीना सख्त मना है। मेट्रो यात्रियों से अनुरोध किया गया कि वे यात्रा करते समय उचित शिष्टाचार बनाए रखें। यदि कोई यात्री शराब के नशे में अभद्र व्यवहार करते हुए पाया जाता है, तो कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी।
सभी मेट्रो स्टेशनों पर सीआईएसएफ स्टाफ ही चेकिंग करता है। ऐसे में अगर कोई भी आपत्तिजनक सामान यात्री के पास से मिलता है, तो उसे वहीं रखवा लिया जाता है या इसे लेकर मेट्रो में सफर करने की अनुमति नहीं दी जाती है। ट्विटर पर मेट्रो में शराब ले जाने वाले सवाल का जवाब देने के बाद डीएमआरसी की तरफ से आधिकारिक बयान सामने अाया। सीआईएसएफ को भी इसके अनुसार दिशा.निर्देश भेज दिए गए हैं।यानी अब यात्रियों को चेकिंग के दौरान सीलबंद शराब की दो बोतलें ले जाने से सीआईएसएफ नहीं रोकेगी। हालांकि, किसी गड़बड़ी की आशंका होने पर सीआरपीएफ कर्मी पूछताछ कर सकते हैं।