Khabarwala 24 News New Delhi : New IT Rules अब किसी के लिए टैक्स की चोरी करना आसान नहीं होगा। टैक्स की चोरी के मामले में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर अब आपके सोशल मीडिया एकाउंट्स पर भी होगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसे लोगों पर शिकंजा कसने के लिए कानून के तौर पर उन्हें नया हथियार मिलने जा रहा है, जिसके बाद पहले के मुकाबले उनके पास एक्शन के लिए ज्यादा ताकत हो जाएगी।
नई कानूनी ताकत मिलेगी (New IT Rules)
1 अप्रैल 2026 यानी नए वित्तीय वर्ष से आयकर विभाग को नई कानूनी ताकत मिलेगी। इस कानून में ये प्रावधान है कि इनकम टैक्स ऑफिसर किसी भी संदिग्ध लोगों से उनके ईमेल, बैंक खाते, सोशल मीडिया एकाउंट्स, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स से लेकर ऑनलाइन निवेश तक पर सीधा पहुंच रख पाएंगे।
ट्रैक हो सकेगी संपत्ति तक (New IT Rules)
इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 132 किसी भी संदिग्ध की तलाशी से लेकर जब्ती तक की इजाजत देता है यानी, सरकार इसके जरिए डिजिटल माध्यमों से हो रही चोरी पर शिकंजा कसने का मन बनाया है। ऐसे में अघोषित आय, सोना-चांदी से लेकर कीमती डिजिटल वस्तुएं और गुप्त संपत्ति तक ट्रैक की जा सकेगी।
फाइल्स और डेटा अनलॉक (New IT Rules)
इसमें ये प्रावधान है कि जांच के दौरान सहयोग नहीं करने पर अधिकारी फाइल्स और डेटा अनलॉक कर पाएंगे, पासवर्ड बायपास कर सकेंगे और सिक्योरिटी सेटिंग्स ओवरराइड कर पाएंगे अब तक आयकर अधिकारी छापेमारी के दौरान लैपटॉप या हार्ड ड्राइव तो जब्त कर सकते हैं, परंतु डिजिटल डेटा तक कानूनी बाधाएं रहती हैं।
टैक्स चोरी में होगा अधिकार (New IT Rules)
नया आयकर बिल का सेक्शन 247 कहता है कि अधिकार सिर्फ टैक्स चोरी के मामलों में डिजिटल डेटा की जांच कर पाएंगे लेकिन ये सिर्फ उन्हीं मामलों में लागू होगा जहां पर अघोषित संपत्ति या फिर आय की सही जानकारी न हो।