Khabarwala24News Noida News :Supreme court सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी ग्रुप हाउसिंग प्लॉट का बकाया नहीं जमा करने वाले बिल्डर पर नोएडा अथॉरिटी ने अब सख्ती का मूड बना लिया है। प्राधिकरण से मिली जानकारी के मुताबिक बकाया जमा नहीं करने वाले 15 बिल्डरों पर कार्रवाई की जाएगी। इनके खिलाफ आरसी जारी की जाएगी। आरसी तैयार कर वसूली के लिए अथॉरिटी पूरी रिपोर्ट जिला प्रशासन को भेजेगी। साथ ही 15 बिल्डर परियोजनाएं दिवालिया होने की प्रक्रिया चल रही है। इनके मामले एनसीएलटी में चल रहे हैं।
बकाएदार बिल्डर के खिलाफ जारी होगी आरसी
अथॉरिटी के अधिकारियों ने बताया कि हर प्रॉजेक्ट में बकाएदार बिल्डर के खिलाफ आरसी नहीं जारी होगी। अथॉरिटी हर प्रॉजेक्ट का अलग-अलग रिव्यू कर रही है। अगर प्रॉजेक्ट में बिल्डर के गैर बिके फ्लैट या व्यवसायिक संपत्तियां हैं तो उनको सील करवाया जाएगा। अगर जमीन खाली पड़ी हुई है तो उसे चिन्हित कर अथॉरिटी वापस कब्जे में लेगी। यह दोनों विकल्प जहां नहीं होंगे, उनको आरसी की सूची में डाला जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि 15 में से चार ऐसी परियोजनाएं हैं। जिनके कुल स्वीकृत फ्लैट में से एक की भी रजिस्ट्री नहीं हो सकी है। रजिस्ट्री के अलावा सोसाइटी से जुड़े आईएफ एमएम का पैसा समेत सभी काम आईआरपी के जरिए होंगे।
यह हैं बिल्डर
इनमें सुपरटेक लिमिटेड, सेक्टर-74, अजनारा इंडिया सेक्टर-74, रेड फोर्ट जहांगीर प्रॉपर्टीज, सेक्टर-100, ग्रेनाइट गेट प्रॉपर्टीज सेक्टर-110, आईवीआरसीएल इंफ्रस्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट, सेक्टर-119, शुभकामना बुल्डटैक सेक्टर-137, लॉजिक्स सिटी सेक्टर-143, थ्री सी प्रोजेक्ट सेक्टर-168, हेसिंडा प्रोजेक्ट सेक्टर-107, लॉजिक्स इंफ्रोटेक सेक्टर-143, डोसाइल बुल्डटेक सेक्टर-143, टुडे होम्स नोएडा सेक्टर-135, सुपरटेक लिमिटेड सेक्टर-137, जीएसएस प्रोकॉन सेक्टर-143बी, ऑप्यूलेंट इंफ्राडेवलपर्स सेक्टर-168, है।