Thursday, July 4, 2024

OTS राहत: बिजली चोरी में फंसे 12,666 उपभोक्ताओं का जुर्माना 65 फीसदी होगा माफ,आरसी पर मिलेगी छूट

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OTS Khabarwala 24 News Hapur: बिजली चोरी में 38 करोड़ से अधिक का जुर्माना झेल रहे, जिले के 12666 उपभोक्ताओं को जुर्माने में 65 प्रतिशत माफी दी जाएगी। पहली बार इन उपभोक्ताओं को ओटीएस में शामिल किया गया है। तीन आसान किश्तों में यह पैसा जमा किया जा सकेगा। छूट पाने के लिए 30 नवंबर तक ऐसे उपभोक्ता पंजीकरण कर सकेंगे। जिन उपभोक्ताओं की आरसी जारी हुई हैं, उन्हें भी छूट का हकदार माना गया है।

लाइनलॉस रोकने के लिए हर महीने अभियान चलते हैं। जिसमें बिजली चोरी करते पकड़े जाने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करायी जाती है। विजिलेंस द्वारा भी इस तरह की कार्रवाई की जाती हैं। निगम की ओर से अब तक तीनों डिवीजन में 12666 उपभोक्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करायी गई है। जिसमें सवा करोड़ से ज्यादा का शमन शुल्क भी लगा है।

ओटीएस योजना में पहली बार ऐसे उपभोक्ताओं के जुर्माने को 65 फीसदी तक माफ करने का निर्णय लिया गया है। हालांकि यह माफी सिर्फ जुर्माना राशि पर ही मिलेगा। शमन शुल्क पूरा ही जमा करना होगा। इसके साथ ही 7550 उपभोक्ताओं की आरसी भी जारी की गई हैं, इन उपभोक्ताओं को भी 65 फीसदी तक जुर्माना में छूट दी जाएगी।

किस तरह मिलेगा लाभ (OTS)

पंजीकरण के समय राजस्व निर्धारण का 10 फीसदी पैसा खंड कार्यालय में जमा करना होगा। इसके बाद पात्रता की श्रेणी में उपभोक्ता शामिल हो जाएंगे। उपभोक्ता जुर्माना की बची 25 फीसदी राशि एक ही बार में या फिर तीन किश्तों में जमा कर सकेंगे। पंजीकरण के बाद उपभोक्ता पर लगे जुर्माना की 65 फीसदी राशि माफ कर दी जाएगी। हालांकि 35 फीसदी राशि जमा किए बिना कोई माफी नहीं मिलेगी।

जनपद के तीनों डिवीजन में बिजली चोरी की स्थिति (OTS)

डिवीजन एफआईआर जारी आरसी

हापुड़ 4366 2600

पिलखुवा 5200 2800

गढ़मुक्तेश्वर 3100 2150

(नोट:हापुड़ डिवीजन में उपभोक्ताओं पर सर्वाधिक 20 करोड़ का जुर्माना लगा है।)

इन उपभोक्ताओं को नहीं मिला लाभ (OTS)

ओटीएस योजना का हजारों नलकूप उपभोक्ता ऑनलाइन फायदा नहीं उठा पाएंगे। क्योंकि 600 करोड़ के घपले के कारण उनके बिल खाते बिगड़े हैं, जिनकी गणना कराना के लिए उपभोक्ताओं को डिवीजन कार्यालयों में जाना होगा।

30 नवंबर तक करें पंजीकरण (OTS)

जिन उपभोक्ताओं पर जुर्माना लगा है, वह 30 नवंबर तक पंजीकरण कर सकते हैं। योजना में पहली बार ऐसे उपभोक्ता शामिल हुए हैं, जिन्हें जुर्माना राशि में 65 फीसदी तक छूट दी जाएगी।–यूके सिंह, अधीक्षण अभियंता।

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