OTS Scheme Khabarwala 24 News Hapur : प्रदेश सरकार ने एक बार फिर एकमुश्त समाधान योजना (OTS) लागू कर बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। योजना को तीन चरणों में बांटा गया है। इस दौरा उपभोक्ता बकाया बिल को किश्तों में भी जमा करने का विकल्प चुन सकते हैं। योजना के तहत ब्याज पर 100 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। इससे जिले के लगभग एक लाख उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। बकाया वसूली के लिए विभाग ने यह योजना लागू की है।
तीन चरणों में चलेगी योजना (OTS Scheme)
अधीक्षण अभियंता यूके सिंह ने बताया कि योजना आठ नवंबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक चलेगी। योजना का पहला चरण आठ से 30 नवंबर, दूसरा चरण एक से 15 दिसंबर और तीसरा चरण 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चलेगा। याजना से घरेलू उपभोक्ताओं तथा किसानों को विशेष लाभ मिलेगा। इसके तहत समस्त विद्युत भार के एलएमवी- एक (घरेलू), एलएमवी – दो (वाणिज्यिक), एलएमवी चारबी (निजी संस्थान), एलएमवी पांच (निजी नलकूप) एवं एलएमवी-छह (औद्योगिक) उपभोक्ताओं को सरचार्ज राशि पर अधिकतम 100 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है।
अधीक्षण अभियंता यूके सिंह ने बताया कि विद्युत चोरी के मामलों में उपभोक्ता को देय निर्धारण राशि का 10 प्रतिशत पंजीकरण राशि के रूप में देना होगा।
ब्याज पर भी 31 अक्टूबर तक छूट (OTS Scheme)
निजी नलकूप के उपभोक्ताओं को उनके 31 मार्च 2023 तक के देय सरचार्ज एवं अन्य सभी अर्ह उपभोक्ताओं को उनके 31 अक्टूबर 2023 तक के देय ब्याज में छूट प्राप्त होगी।
छूट का किस्तों में भी विकल्प (OTS Scheme)
अधीक्षण अभियंता यूके सिंह ने बताया कि योजना के अंतर्गत विद्युत चोरी के प्रकरणों में सम्मिलित व्यक्तियों को एकमुश्त भुगतान या किश्तों के माध्यम से अपने जुर्माने की राशि के निस्तारण पर छूट का अवसर प्रदान किया गया है। एक किलोवाट तक भार वाले उपभोक्ता द्वारा प्रथम एवं द्वितीय चरण में पूर्ण भुगतान पर ब्याज में 100 प्रतिशत की छूट और तीसरे चरण में 80 प्रतिशत की छूट मिलेगी। प्रथम व द्वितीय चरण में 12 किश्तों में भुगतान पर 90 तो तृतीय चरण में 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी। एक किलोवाट से अधिक भार वाले उपभोक्ताओं को प्रथम अवधि में पूर्ण भुगतान पर 90 प्रतिशत, द्वितीय अवधि में 80 प्रतिशत, तृतीय अवधि में 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी।