Khabarwala 24 News New Delhi : Pradhan Mantri Awas Yojana सरकार ने 9 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) का दूसरा चरण लॉन्च किया था। PMAY 2.0 एक क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना (CLSS) है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) के लोगों को घर खरीदने या बनाने में सहायता प्रदान करना है।
लेकिन इस योजना के तहत सब्सिडी कुछ शर्तों पर वापस भी ली जा सकती है, जिसे लेकर अधिकांश लाभार्थी अनजान हैं। सरकार ने PMAY 2.0 के तहत कई पात्रता शर्तें तय की हैं। जिनके तहत सिर्फ उन्हीं लोगों को लाभ मिलेगा जिनके पास कहीं भी पक्का घर नहीं है।
वार्षिक आय के आधार पर वर्गीकरण (Pradhan Mantri Awas Yojana)
कमजोर आय वर्ग (EWS) : परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
निम्न आय वर्ग (LIG) : वार्षिक आय 3 लाख रुपये से 6 लाख रुपये के बीच होनी चाहिए।
मध्यम आय वर्ग (MIG) : वार्षिक आय 6 लाख रुपये से 9 लाख रुपये के बीच होनी चाहिए।
ब्याज सब्सिडी की वापसी के कारण (Pradhan Mantri Awas Yojana)
ब्याज सब्सिडी कुछ स्थितियों में वापस ली जा सकती है। अगर उधारकर्ता लोन का भुगतान नहीं कर पाता और उसका खाता एनपीए (नॉन परफॉर्मिंग एसेट) हो जाता है। यदि सब्सिडी जारी होने के बाद भी घर का निर्माण किसी कारणवश अटक जाता है। अगर उपयोग प्रमाण पत्र एक वर्ष के भीतर जमा नहीं किया जाता।
PMAY सब्सिडी कैसे काम करती है (Pradhan Mantri Awas Yojana)
PMAY योजना के तहत ब्याज सब्सिडी पहले से उधारकर्ता के लोन खाते में जोड़ दी जाती है, जिससे उनकी EMI कम हो जाती है। EWS और LIG वर्गों को 6.5% की ब्याज सब्सिडी मिलती है। अगर सब्सिडी वापस ली जाती है तो उधारकर्ता की EMI बढ़ सकती है।
लाभार्थियों के ध्यान रखने योग्य बातें (Pradhan Mantri Awas Yojana)
लाभार्थियों को अपनी बैंक से यह जानकारी लेनी चाहिए कि किन परिस्थितियों में सब्सिडी वापस ली जा सकती है। इसके अलावा, उपयोग प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र जैसे सभी आवश्यक दस्तावेज़ तैयार रखना भी महत्वपूर्ण है।