Khabarwala24 News New Delhi RAHUL GANDHI CASE : कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। मोदी सरनेम को लेकर दिए गए उनके बयान पर मानहानि के मामले में दोषी करार दिए गए राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से राहत नहीं मिली।
इस मामले की सुनने के बाद जज रॉबिन मोघेरा ने बृहस्पतिवार को अदालत ने फैसला सुनाया है। जिसके मुताबिक राहुल गांधी को मिलने वाली 2 साल की सजा में उन्होंने कोई राहत नहीं दी है। अब राहुल गांधी को अपना पक्ष लेकर गुजरात हाईकोर्ट में जाना होगा। इसको लेकर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि कानून के तहत अभी भी हमारे पास जो भी विकल्प उपलब्ध हैं, हम उन सभी विकल्पों का इस्तेमाल करेंगे।
क्या है मोदी सरनेम का पूरा मामला?
कर्नाटक में 2019 में एक लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता RAHUL GANDHI राहुल गांधी ने PM modiको निशाने पर लेते हुए कहा था, च्चोरों का सरनेम मोदी है, सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, चाहे वह ललित मोदी हो या नीरव मोदी हो चाहे नरेंद्र मोदीज्. इस बात को लेकर गुजरात के एक विधायक ने उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था। राहुल गांधी 23 मार्च को इस मामले में दोषी करार दिए गए थे और उनको दो साल कैद की सजा सुनाई गई थी, हालांकि कोर्ट ने उनको तुरंत जमानत भी दे दी. हालांकि, सजा सुनाए जाने के दूसरे दिन ही राहुल गांधी की संसद सदस्यता को लोकप्रतिनिधित्व कानून के तहत रद्द कर दिया गया था। उनकी सदस्यता को रद्द होने को लेकर कांग्रेस पार्टी ने देश भर में आंदोलन किया.।
घर खाली होने पर मां के साथ रह रहे हैं RAHUL GANDHI
RAHUL GANDHI की सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनको 2004 से सरकारी आवास खाली करने का नोटिस दे दिया गया था। RAHUL GANDHI ने इसके बाद अपना घर खाली भी कर दिया और वह अपनी मां सोनिया गांधी के आवास में रहने के लिए चले गएRAHUL GANDHI कांग्रेस ने कहा, राहुल को यह सजा अडानी मामले पर सरकार को घेरने के लिए दी है। RAHUL GANDHI ने कहा, मोदी सरकार जितना चाहे उतना उन पर अत्याचार कर ले, लेकिन वह मोदी-अडानी संबंधों पर बोलना नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा- अडानी को यह जवाब देना ही होगा कि उनकी कंपनी में लगाए गए 20 हजार करोड़ रुपये किसके हैं.