Khabarwala 24 News New Delhi: Rahul Gandhi Defamation Case कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी संसद के बजट सत्र के बीच अचानक कल (26 जुलाई 2024) को यूपी के सुल्तानपुर जा रहे हैं। दरअसल, राहुल गांधी को सुल्तानपुर की एमपी एमएलए अदालत ने 26 जुलाई को मानहानि के एक केस में तलब किया है।
इससे पहले उन्हें 2 जुलाई को भी बुलाया था, लेकिन राहुल गांधी तब नहीं पहुंच पाए थे। अदालत में राहुल के वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने तब मामले की सुनवाई के लिए नई तारीख मांगी थी, इसके बाद अदालत ने राहुल गांधी को 26 जुलाई को पेश होने को कहा था।
मिली थी 20 फरवरी को जमानत (Rahul Gandhi Defamation Case)
इससे पहले 20 फरवरी 2024 को भी इस मामले में सुनवाई हुई थी। तब राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर थे और वह यात्रा रोककर इस सुनवाई में पहुंचे थे। 20 फरवरी को अदालत ने इस मामले में राहुल गांधी को 25-25 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी थी।
क्या है पूरा मामला? (Rahul Gandhi Defamation Case)
राहुल गांधी के खिलाफ सुल्तानपुर के बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने 4 अगस्त 2018 को मानहानि का मुकदमा दायर किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल ने 8 मई 2018 को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान बेंगलुरु में आयोजित एक जनसभा में भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री को हत्यारा कहा था। विजय मिश्रा ने जब यह मुकदमा दायर किया था, तब वह बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष थे।
दो साल की दोषी पाए जाने पर हो सकती है जेल (Rahul Gandhi Defamation Case)
मुकदमा दर्ज कराने वाले विजय मिश्रा के वकील का कहना है कि यदि इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिलते हैं तो राहुल गांधी को 2 साल तक की सजा मिल सकती है। हालांकि पिछली सुनवाई में अदालत ने राहुल को जमानत दे दी थी।