Khabarwala24News New Delhi : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद नेता राहुल गांधी को गुजरात की सूरत जिला अदालत ने 4 साल पुराने कथित ‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी को लेकर दायर आपराधिक मानहानि मामले में 2 साल कैद की सजा सुनाई है । हालांकि, बाद में राहुल गांधी को कोर्ट से जमानत मिल गई। राहुल गांधी इस दौरान सूरत कोर्ट में मौजूद रहे। गुजरात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष (जीपीसीसी) अध्यक्ष जगदीश ठाकोर, पार्टी विधायक दल के नेता अमित चावड़ा, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (एआईसीसी) के गुजरात प्रभारी रघु शर्मा और विधायक सहित कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी राहुल गांधी के साथ सूरत में मौजूद रहे।
क्यों सभी चोरों का समान उपनाम…?
राहुल गांधी के खिलाफ यह मामला उनकी उस टिप्पणी को लेकर दर्ज किया गया है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था, “क्यों सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही होता है?” राहुल के इस विवादित बयान के खिलाफ भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पुरनेश मोदी ने याचिका दायर की थी. वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल ने उक्त टिप्पणी 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में की थी। तब राहुल गांधी के इस बयान को भाजपा ने चुनावों में एक मुद्दा बना दिया था।
क्या है पूरा मामला
राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में 13 अप्रैल 2019 को एक चुनावी रैली को संबोधित किया थ। इस रैली में राहुल ने सवाल उठाया था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम एक ही क्यों है? राहुल के इस बयान को लेकर भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था। इस मामले में राहुल गांधी 2021 में कोर्ट में पेश हुए थे और उन्होंने अपना बयान भी दर्ज कराया था. अब राहुल गांधी को इस मामले में दो साल की सजा सुनाई गई है।