खबरwala 24 न्यूज हापुड़: प्रदेश के निजी स्कूलों में नए शैक्षिक सत्र 2023-24 में शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत प्रवेश के लिए आनलाइन आवेदन प्रक्रिया छह फरवरी से शुरू होगी। अभिभावक आरटीई के वेब पेज पर जाकर अपने बच्चों के प्रवेश के लिए वेबसाइट प्राइवेट स्कूल पर आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आरटीई के लिए आनलाइन आवेदन प्रक्रिया छह फरवरी से 28 फरवरी के बीच होगी। स्कूलों को अारटीई के तहत 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश देना होगा।
जिले के निजी स्कूलों में आरटीई के तहत प्रवेश के लिए तीन से छह वर्ष की आयु के बच्चों के अभिभावक आवेदन कर सकते हैं। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि अभिभावक उत्तर प्रदेश एडमिशन 2023-24 के तहत आनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
क्या कहती हैं बेसिक शिक्षा अधिकारी
जिला बेसकि शिक्षा अधिकारी अर्चना गुप्ता ने कहा कि अभिभावक आवेदन करते समय सावधानी बरतें, किसी प्रकार की गलती न हो। अगर गलती होती है तो आवेदन निरस्त हो जाएगा।
क्या हैं प्रवेश की शर्ते
कमजोर एवं गरीब वर्ग के बच्चों में 50 प्रतिशत बालिकाओं को प्रवेश अनिवार्य है।
विधवा एवं तलाकशुदा महिलाएं वार्षिक आय 80 हजार रुपये वार्षिक वाली माताओं के बच्चे ।
दिव्यांग माता, पिता जिनकी वार्षिक आय 4.5 लाख रुपये से कम हो।
ग्रामीण क्षेत्र में बीपीएल कार्ड धारकों के बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा।
एससी, एसटी, ओबीसी, अनाथ एवं दिव्यांग बच्चे
तीन चरणों में होंगे प्रवेश
– पहले चरण में छह फरवरी से 28 फरवरी के बीच आवेदन होगा। एक मार्च से 10 मार्च के बीच आवेदन पत्रों की जांच होगी। 12 मार्च को लाटरी निकाली जाएगी। चार अप्रैल से प्रवेश कराए जाएंगे।
-दूसरे चरण में 14 मार्च से छह अप्रैल के बीच आवेदन। सात अप्रैल से 17 अप्रैल के बीच आवेदनों का सत्यापन होगा। 19 अप्रैल को लाटरी निकाली जाएगी। 28 अप्रैल से दाखिला दिलाया जाएगा।
-तीसरे चरण में 20 अप्रैल से 12 मई के बीच आवेदन होगा। 13 मई से 23 जून के बीच आवेदनों का सत्यापन कराया जाएगा। 25 जून को लाटरी निकाली जाएगी। पांच जुलाई से प्रवेश कराए जाएंगे।