Hapur News Khabarwala24NewsHapur:श्रावण मास शुरू होते की कांवड़ियों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों के अलावा दिल्ली, हरियाणा समेत विभिन्न राज्यों के कांवड़िया गंगा का पावन जल लेने के लिए ब्रजघाट आएंगे। जिले व अन्य जिलों के कांवड़िया हरिद्वार के लिए भी रवाना होंगे। कांवड़ यात्रा के दौरान शिवभक्तों व कांवड़ियों के साथ कोई अनहोनी ना हो इसके लिए पुलिस -प्रशासिनक अधिकारी दिनरात एक कर बेहतर व्यवस्था बनाने में जुटे हुए हैं। रूट डायवर्जन का प्लान भी तैयार हो गया है। जिसके लागू होते ही केवल आवश्यक वस्तुओं के वाहनों को ही शहर के अंदर से आने दिया जाएगा। इसके लिए चालकों को वाहन पास की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इसके लिए हापुड़ पुलिस ने नई पहल की शुरूआत की है। आवश्यक वस्तुओं के वाहन पास की अनुमति चालक घर बैठे ले सकेंगे। इसके लिए पुलिस ने क्यूअार कोड व लिंक सार्वजनिक किया है। जिसके खोलते ही आवेदनकर्ता को अपनी जानकारी फीड करनी होगी। जिसके बाद उसका पास आवेदनकर्ता के वाट्सएप नंबर पर भेज दिया जाएगा।
कैसे करें वाहन पास के लिए आवेदन
पुलिस के अनुसार क्यूआर कोड स्कैन कर या लिंक खोलने के बाद पहले आवेदनकर्ता को अपनी ई-मेल आईडी डालनी होगी। उसके बाद आनलाइन पेज खुल जाएगा। इसमें आवेदनकर्ता को अपना नाम, वाहन स्वामी का मोबाइल नंबर, पता, वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, वाहन चालक का नाम, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, वाहन चालक के आधार कार्ड का नंबर, वाहन का मोबाइल नंबर, वाहन का प्रकार, वाहन में लोड हुई सामग्री का विवरण, वाहन में लोड सामग्री की बिल्टी/ बिल की फोटो, वाहन लोड किए जाने का स्थान, अनलोड किए जाने का स्थान, वाहन पास(कब से कब तक), पास की सूचना भेजने के लिए वाट्स एप नंबर अन्य विवरण व वाहन चालक का फोटो अपलोड़ करना होगा।
इन नियम का किया उल्लंघन को रद्द हो जाएगा पास
– चालक अपने वाहन से संबंधित समस्त प्रपत्र वाहन के साथ रखेगें।
– वाहन की गति सीमा 20 किलोमीटर/घंटा से अधिक नहीं होगी व वाहन सावधानी पूर्वक चलाएंगे।
– वाहन चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य होगा।
– प्रेशर हार्न पूर्णत प्रतिबंधित होगा तथा अनावश्यक रूप से हार्न नही बजाएंगे।
– वाहन चालक अपने वाहन की हेड लाईट ठीक रखेगें तथा वाहन चलाते समय ओवरटेक नहीं करेंगे।
– वाहन चालक वाहन चलाते समय नशीले पदार्थ/ मद्यपान आदि का सेवन नही करेगें, तथा रात्रि के समय डिपर का प्रयोग अवश्य करेंगे।
– प्रतिबंधित मार्ग पर वाहन नहीं चलाएंगे।
– कांवड यात्रा के दृष्टिगत किये गये रूट डायवर्जन का पालन करेंगे।
– वाहन पास को वाहन की विंड स्क्रीन पर चस्पा करेंगे।
– किसी भी आपात स्थिति में समीप के थाने को सूचना देंगें।
– वाहन में निर्धारित संख्या से अधिक सवारी नहीं बैठाएंगे।
– वाहन चालक की लापरवाही से दुर्घटना होती है तो उस वाहन के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जाएगा।
– कांवड़ियों की भीड़ के अनुसार अपना वाहन सावधानी पूर्वक चलाएंगे।
– वाहन में कोई आपत्तिजनक वस्तु जो किसी अधिनियम/विधि में प्रतिबंधित हो को लेकर नही चलेंगे।
– कावड़ियों की भीड अथवा अन्य व्यवधान या नीतिगत निर्णय के कारण मार्ग बंद किए जाने पर यह पास स्वत निरस्त माना जाएगा।
– वाहन में किसी प्रकार के तेज ध्वनि यंत्र या लाउडस्पीकर नहीं लगाए व बजाए जाएंगे।