Khabarwala 24 News Hapur : Section 144 Applied लोकसभा चुनाव सम्पन्न कराने के लिए चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता लगा दी है। जनपद की तीनों लोक सभा सीट मेरठ, अमरोहा और गाजियाबाद सीट पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को चुनाव होना है। चुनाव निष्पक्ष, शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने के लिए जिलाधिकारी प्रेरणा शर्मा ने जनपद में 13 जून 2024 तक धारा 144 लागू कर दी है।
क्या दिए गए निर्देश (Section 144 Applied)
पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक साथ किसी सार्वजनिक स्थान पर एकत्रित नहीं होगें और ना ही एक साथ चलेंगे।यह कि कोई भी व्यक्ति या समूह यातायात जाम नहीं करेगा और ना ही बाधित करेंगा। किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी पर जाने से नहीं रोकेगा। कोई भी व्यक्ति मौखिक अथवा लिखित रूप से (पोस्टर, पम्पलेट, पर्चे, सोशल मीडिया आदि) अथवा ध्वनि विस्तारक यंत्र से किसी भी प्रकार की कोई नारेबाजी अथवा भ्रामक प्रचार नहीं करेगा, जिससे वर्गविशेष अथवा जाति संबंधी किसी प्रकार के तनाव उत्पन्न होने की सम्भावना हो। बिना लिखित अनुमति के किसी भी स्थान पर कोई भी आमसभा आयोजित नहीं की जाएगी और ना ही कोई जुलूस अथवा किसी प्रकार का प्रदर्शन आयोजित किया जायेगा।कोई भी व्यक्ति / व्यक्ति समूह इस अवधि के अन्दर अपने आवास के भीतर या बाहर सार्वजनिक स्थान पर ईंट के टुकडे, सोडावाटर की बोतले तथा ऐसी सामग्री जिसका उपयोग किसी प्रकार के आक्रमण के दृष्टिकोण से किया जा सकता है, ऐसे ध्येय के लिये प्रयोग नहीं करेगा।
शस्त्र लेकर नहीं करेगा आवागमन (Section 144 Applied)
कोई भी व्यक्ति / व्यक्ति समूह किसी प्रकार के राजनैतिक, जातीय, धार्मिक व सामाजिक भावनाओं को बिगाडने वाले किसी प्रकार के नारे आदि नहीं लगाएगा तथा न ही सोशल मीडिया पर प्रचार-प्रसार करेगा। ऐसा कोई कार्य लिखकर, बोलकर अथवा किसी प्रतीक के माध्यम से नहीं करेगें, जिससे किसी धर्म, मजहब, सम्प्रदाय जाति या सामाजिक वर्ग की भावना आहत हो या उससे विभिन्न वर्गों / दलों / व्यक्तियों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो।
कोई भी व्यक्ति अपने घर अथवा सार्वजनिक स्थान पर किसी प्रकार की सभा आदि का आयोजन अधोहस्ताक्षरी/अपर जिला मजिस्ट्रेट / संबंधित तहसील के उप जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना नहीं करेगा।जनपद की सीमा के अन्तर्गत किसी प्रकार का शस्त्र यह कि कोई भी व्यक्ति जनपद हापुड जैसे बन्दूक, पिस्टल रिवाल्वर, भाला, चाकु, लाठी, डण्डा तथा किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ आदि लेकर आवागमन नहीं करेगा। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात अधिकारी/कर्मचारी पर लागू नहीं होगा।
अफवाह न फैलाएं (Section 144 Applied)
कोई भी व्यक्ति रात्रि 10-00 बजे से प्रातः 6-00 बजे तक किसी तीव्र ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं करेगा। सोशल मीडिया (फेस बुक, व्हाटसअप, या अन्य किसी इलेक्ट्रानिक माध्यम से) किसी भी प्रकार की झूठी/भ्रामक सूचना, उत्तेजनात्मक अफवाह, आदि नहीं फैलाए।जायेगी। किसी भी ग्रुप में सम्बन्धित ग्रुप एडमिन द्वारा उनके ग्रुप में कोई भी झूठी/भ्रामक सूचना, अफवाह अथवा ऐसी कोई विज्ञप्ति प्रकाशित होने से रोका जायेगा, जिससे कि
जन सामान्य भ्रमित हो तथा लोक प्रशान्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। यदि कोई सदस्य इस प्रकार का सन्देश / वीडियो डालता है तो ग्रुप एडमिन इसकी सूचना देगा। सभी राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, खेल सम्बन्धी आयोजन, किसी प्रकार की प्रदर्शनी, रैलियों, जलूस एवं अन्य सभी कार्यकम, जिसमें पाँच से पाँच से अधिक व्यक्ति सम्मिलित हो रहे हैं, बिना अनुमति के नहीं किये जाएंगे।
बिना अनुमति नहीं निकलेगा जुलूस (Section 144 Applied)
कोई भी व्यक्ति/व्यक्ति समूह किसी जलूस / सभा का आयोजन बिना पूर्व अनुमति के नहीं करेगा। ऐसी अनुमति मांगते समय यह उल्लेख करना होगा कि इस जलूस से यातायात को कोई बाधा नहीं होगी तथा जलूस किस स्थान / समय से शुरू होगा, किस मार्ग से जायेगा, किस समय व किस स्थान पर समाप्त होगा? इसी प्रकार सभा स्थल सम्बोधन करने वाले मुख्य व्यक्ति का विवरण, दिनॉक, समय का उल्लेख भी अनिवार्य होगा। धार्मिक पूजा स्थलों में परम्परागत रूप से बजने वाले लाउडस्पीकरों को छोडकर किसी भी प्रकार का लाउडस्पीकर/वाध्ययंत्र का प्रयोग बिना पूर्व अनुमति के नहीं किया जाएगा।
कोई भी व्यक्ति / व्यक्ति समूह अथवा राजनैतिक दल किसी व्यक्तिगत / सार्वजनिक स्थान एंव बिजली / टेलिफोन के खम्बो पर या इनका सहारा लेकर कोई बैनर पोस्टर व होर्डिंग्स नहीं लाएगा। कोई भी व्यक्ति या दल ऐसी निर्वाचन सामग्री अथवा पोस्टर न तो छपवायेगा और न ही प्रकाशित करेगा/ कराएगा, जिसकी प्रिन्ट लाईन में प्रचारक / मुद्रक का नाम न हो। किसी भी यातायात को रोका नही जाएगा तथा उसमें अवरोध पैदा नहीं किया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत अधिसूचना के आलोक में प्रभावी आदर्श आचार संहिता का सभी सम्बन्धितों के द्वारा कड़ाई एवं जाएगा।