Thursday, December 19, 2024

Hapur जनपद में धारा-144 लागू , इन-इन चीजों पर लगी पाबंदी

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Hapur Khabarwala 24 Hapur News : आगामी त्योहार के मद्​देनजर जिलाधिकारी प्रेरणा शर्मा ने जनपद में धारा-144 लागू कर दी है। जिसके बाद कई नियमों को लागू कर दिया गया है। इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

डीएम प्रेरणा शर्मा की ओर से जनपद में धारा-144 लागू कर दी गई है। जिसमें कहा गया है कि 23 अक्टूबर को महानवमी, 24 अक्टूबर को दशहरा, 12 नवंबर को दीपावली, 13 नवंबर को गोवर्धन पूजा, 14 नवंबर को भैय्यादूज, 19 नवंबर को छठ पूजा, 27 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा और उसके बाद 25 दिसंबर को क्रिसमस का पर्व रहेगा। ऐसे में होने वाले धरना-प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए धारा-144 को लागू किया गया है। इस दौरान एक ही स्थान पर पांच से अधिक लोग जमा नहीं होंगे। कोई भी व्यक्ति यातायात जाम नहीं करेगा। रात दस बजे के बाद तेज ध्वनि में कोई यंत्र नहीं बजेगा। कोई भी व्यक्ति मौखिक रूप से भ्रामक प्रचार नहीं करेगा। बिना लिखित अनुमति के कोई भी सभा आयोजित नहीं होगी। यह धारा तत्काल प्रभाव से लागू करते हुए 16 जनवरी 2024 तक रहेगी।

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