Khabarwala24 News New Delhi : Shraddha Murder Case दिल्ली की साकेत कोर्ट ने श्रद्धा वाल्कर की हत्या करने और उसके बाद उसके शरीर के टुकड़े-टुकड़े करने के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। साकेत कोर्ट ने आरोपी आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ हत्या (302), और सबूत नष्ट करने (201) के मामले में आरोप तय किए हैं। बताया गया कि इस दौरान कोर्ट ने कहा, तमाम बहस को सुनने के बाद दिल्ली पुलिस ने पर्याप्त सबूत पेश किए हैं लिहाजा प्रथम दृष्टया आफताब के खिलाफ हत्या , और सबूत नष्ट करने का मामला बनता है। आरोपी आफताब ने अपने ऊपर लगे आरोपों को मानने से इनकार करते हुए कहा कि वह मुकदमे का सामना करेगा।
क्या सजा सुनाई जा सकती है?
जानकारी के मुताबिक साकेत कोर्ट ने आरोपी आफताब के खिलाफ आईपीसी धारा302 (हत्या) और 201 (अपराध के बाद सबूत को नष्ट करना) के तहत आरोप तय किए हैं। हत्या के आरोपी को या तो आजीवन कारावास या मृत्युदंड (हत्या की गंभीरता के आधार पर) के साथ-साथ जुर्माने की सजा दी जाती है. हालांकि सजा कितनी दी जाएगी यह कोर्ट केस दर केस के आधार पर तय करता है। अगर आईपीसी की धारा 201 के बारे में बात की जाए तो जो भी व्यक्ति किसी की हत्या करने के बाद हत्या से जुड़े सबूतों को नष्ट करने का काम करता है तो उसको धारा 201 के तहत 7-10 साल कारावास की सजा के साथ आर्थिक दंड भी दिया जा सकता है।
जानिए क्या है पूरा मामला?
दिल्ली पुलिस ने एक आरोपी आफताब आमीन पुनावाला को अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा वॉल्कर के हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था।
बाद में जब उन्होंने इस मामले की जांच की तो पता चला आरोपी ने पहले तो श्रद्धा की गला दबाकर हत्या कर दी, उसके बाद उसने उसके शव को ठिकाने लगाने के लिए उसके शव के टुकड़े-टुकड़े करके एक डीप फ्रीजर में जमा कर दिए, और बाद में उसने वह टुकड़े दिल्ली के अलग-अलग इलाको में फेंक दिए।