Wednesday, February 19, 2025

Train Ticket Booking Rules ट्रेन छूटने पर दूसरी ट्रेन में कर सकते हैं सफर, ज्यादातर लोग नहीं जानते रेलवे का ये नियम

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Khabarwala 24 News New Delhi : Train Ticket Booking Rules देश में ज्यादातर लोग सफर के लिए पहले ट्रेन टिकट बुक कराते हैं और फिर जरूरत पड़ने पर ही दूसरे विकल्पों पर विचार करते हैं लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी वजह से ट्रेन छूट जाती है और लोग यह मान लेते हैं कि अब उनका टिकट बेकार हो गया। ट्रेन छूट जाना यात्रियों के लिए बड़ी परेशानी बन सकता है। इसके बारे में बहुत से लोगों को मालूम नहीं होता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास कौन-सा टिकट है। आइए, जानते हैं रेलवे का नियम क्या कहता है…

जनरल टिकट पर कर सकते हैं सफर (Train Ticket Booking Rules)

अगर आपके पास जनरल टिकट है तो आप बिना किसी दिक्कत के उसी कैटेगरी की किसी दूसरी ट्रेन से सफर कर सकते हैं। हालांकि, अगर आप किसी दूसरी कैटेगरी की ट्रेन में सफर करना चाहते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है।

प्रीमियम ट्रेनों में जनरल टिकट मान्य नहीं (Train Ticket Booking Rules)

मेल-एक्सप्रेस, सुपरफास्ट, राजधानी, वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेनों में जनरल टिकट मान्य नहीं होता। अगर आप ऐसी ट्रेनों में जनरल टिकट पर सफर करते हैं तो टीटीई आपको बिना टिकट (Without Ticket) का यात्री मान सकता है और जुर्माना वसूल सकता है।

रिजर्वेशन वाला टिकट है तो क्या होगा? (Train Ticket Booking Rules)

अगर आपके पास रिजर्वेशन टिकट है और आपकी ट्रेन छूट गई तो आप उस टिकट पर दूसरी ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते हुए पकड़े गए तो टीटीई आपको बेटिकट मान सकता है और नियमों के अनुसार जुर्माना वसूला जाएगा।

आ भी सकती है जेल जाने की नौबत (Train Ticket Booking Rules)

वहीं, अगर जुर्माना नहीं भरते हैं तो कानूनी कार्रवाई और जेल जाने की नौबत भी आ सकती है। ऐसे में सही तरीका यह है कि आप रिफंड के लिए (TDR Filing) अप्लाई करें और दूसरी ट्रेन में यात्रा के लिए नया टिकट लें।

TDR फॉर्म फाइल करने का तरीका (Train Ticket Booking Rules)

अगर ट्रेन छूट गई है तो रिजर्वेशन टिकट का रिफंड पाने के लिए TDR फाइल (TDR Filing) करना होगा। अगर टिकट काउंटर से लिया गया था तो आपको ऑफलाइन TDR फाइल करना होगा। रेलवे स्टेशन के काउंटर पर जाकर टीडीआर फॉर्म भरना होगा और जमा करना होगा।

ऑनलाइन फाइल करने का प्रोसेस (Train Ticket Booking Rules)

अगर टिकट ई-टिकट (E-Ticket) है, तो आपको IRCTC की वेबसाइट या ऐप पर लॉग इन करना होगा। “Train” ऑप्शन पर क्लिक करें और “File TDR” के ऑप्शन को चुनें फिर अपने टिकट को सेलेक्ट करके कारण चुनें और TDR फाइल कर दें। अधिकतम 60 दिनों के अंदर रिफंड की रकम आपके बैंक अकाउंट या वॉलेट में वापस आ जाएगी।

टिकट कैंसिल व रिफंड के नियम (Train Ticket Booking Rules)

रेलवे के नियमों के अनुसार, तत्काल टिकट (Tatkal Ticket) कैंसिल करने पर कोई रिफंड नहीं मिलता। अगर ट्रेन के शेड्यूल डिपार्चर टाइम से 48 घंटे से 12 घंटे पहले टिकट कैंसिल (Cancelled Train Ticket) करते हैं, तो 25% राशि काटी जाएगी। 12 से 4 घंटे पहले टिकट कैंसिल करने पर 50% रकम कटेगी।

नया टिकट जरूर लें, वरना जुर्माना (Train Ticket Booking Rules)

वेटिंग लिस्ट (Waiting List) और आरएसी (RAC) टिकट ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद कोई रिफंड नहीं मिलेगा। ऐसे में अगर आपकी ट्रेन छूट जाए तो पैनिक न करें। अगर जनरल टिकट है, तो दूसरी ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं, लेकिन रिजर्वेशन टिकट के मामले में रिफंड के लिए (TDR) अप्लाई करना सबसे अच्छा विकल्प है। दूसरी ट्रेन में सफर करने से पहले नया टिकट जरूर लें, वरना आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है।

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