UP GOVT Khabarwala 24 News Lucknow: उत्तर प्रदेश के छोटे शहरों में मकान बनवा रहे लोगों को झटका लग सकता है। प्रदेश सरकार बड़े शहरों की तरह छोटे शहरों में सुनियोजित विकास कराने के लिए भवन निर्माण के लिए मानक तय कराने जा रही है। इसके लिए आवास विभाग तय मानक के अनुसार भवन बनाने के लिए भवन निर्माण एवं विकास उपविधि तैयार कराने जा रहा है। छोटी नगर पालिका परिषदों, नगर पंचायतों और जिला पंचायतों में इसे अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा।
अवैध निर्माण रुकेगा
बड़े शहरों से लगी छोटी नगर पंचायतों व पालिका परिषदों और जिला पंचायतों में अवैध निर्माण बड़ी समस्या है। मॉडल भवन विकास उपविधि न होने की वजह से मनमाने तरीके से भवनों का निर्माण तेजी से हो रहा है। इससे अवैध निर्माण को बढ़ावा मिल रहा है। सड़क से सटी जमीनों पर मनमाने तरीके से व्यवसायिक भवनों के निर्माण में तय मानकों का उल्लंघन किया जा रहा है। इससे भविष्य में ऐसे भवनों से खतरा हो सकता है। छोटे शहरों में तेजी से बढ़ते अवैध निर्माण पर शासन स्तर पर चिंता जताई गई थी। नई व्यवस्था से इन पर रोक लगेगी।
भवन विकास उपविधि बनाने की आवास विभाग को सौंपी जिम्मेदारी
उत्तर प्रदेश में एक लाख से अधिक आबादी वाले 59 शहरों में मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। दूसरे चरण में 50 हजार से एक लाख तक की आबादी वाले 63 शहरों में मास्टर प्लान बनवाने की योजना है। आवास विभाग चाहता है कि इन सभी शहरों में एक समान भवन बनाने की व्यवस्था हो। इसके लिए बड़े शहरों की तरह छोटे शहरों में भी भवन विकास उपविधि के अनुरूप नक्शा पास किया जाए। उच्च स्तर पर इसको लेकर सहमति बन गई है। आवास विभाग को भवन विकास उपविधि बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसे इन शहरों को अपने यहां बोर्ड या सदन से पास करते हुए लागू करना होगा।
अब तक क्या है व्यवस्था
जमीनों के भू-उपयोग का ध्यान नहीं रखा जाता
मॉडल भवन विकास उपविधि सभी के पास नहीं
अभी बोर्ड स्तर से नियमों के आधार पर नक्शे पास होते हैं
बड़े नक्शे पास करने में मनमाना तरीका अपना जाता है
क्या होगा इससे लाभ
मॉडल विकास उपविधि तैयार कराई जाएगी
इसे छोटे निकायों को अपने यहां लागू करना होगा
एकल नक्शे में जी प्लस टू यानी तीन मंजिला निर्माण होगा
व्यवसायिक के लिए फ्लोर एरिया पर नक्शा पास होगा
तय भू-उपयोग के आधार पर नक्शा पास किया जाएगा