UP TubeWell Bill Khabarwala 24 News Hapur: यूपी के जनपद हापुड़ के 30 हजार नलकूप किसानों को अप्रैल 2023 के बाद से बिलों में शत प्रतिशत माफी देने की तैयारी तेज कर दी गई है। वरिष्ठ अफसरों के आदेश पर अधिकारियों ने मार्च 2023 तक के बिलों की ही गणना करने के आदेश दिए हैं, काउंटरों पर भी इसी अवधि तक के बिल जमा किए जा रहे हैं। किसानों पर निगम का 90 करोड़ से अधिक बकाया है।
नलकूपों के लिए मुफ्त बिजली की मांग सालों से चली आ रही है। योगी सरकार ने सत्ता में आने पर नलकूपों के 50 फीसदी बिल माफ कर दिए थे, ऐसे में किसानों को प्रति महीना 1360 के स्थान पर सिर्फ 680 रुपये महीना बिल देना पड़ रहा था। बजट में किसानों को नलकूप की बिजली मुफ्त दिए जाने की घोषणा हुई। लेकिन शासन से आदेश नहीं आ सका, जिस कारण किसान असमंजस में पड़ गए कि बिल माफ होगा भी या नहीं। इन दिनों ओटीएस योजना लागू है, किसानों का मार्च 2023 तक के बिलों में लगा विलंब शुल्क माफ किया जा रहा है।
इसी क्रम में निर्णय यह भी हुआ है कि किसानों के बिलों की गणना सिर्फ मार्च 2023 तक की ही की जाए। इसके बाद के बिलों की गणना नहीं हो रही है, काउंटर पर भी अप्रैल 2023 से बाद के बिल जमा नहीं कराए जा रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अप्रैल 2023 से बाद के नलकूप बिल माफ होंगे, हालांकि इसकी अभी अधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। लेकिन निगम के अधिकारी नाम न छापने की शर्त पर यह दावा भी कर रहे हैं।
65 फीसदी छूट पाने को ओटीएस में जमकर पंजीकरण (UP TubeWell Bill)
बिजली चोरी में फंसे उपभोक्ताओं को इस बार ओटीएस योजना में पंजीकरण कर, 65 फीसदी तक छूट का अवसर दिया गया है। अब तक 54 फीसदी उपभोक्ताओं ने पंजीकरण कराया है। बिजली चोरी का करीब 32 करोड़ जुर्माना है, जिसमें 90 फीसदी तक वसूली की उम्मीद अधिकारी जता रहे हैं। आरसी जारी होने वाले उपभोक्ताओं में भी उत्सुकता है।
600 करोड़ के घोटाले में फंसे किसानों को कब मिलेगी राहत (UP TubeWell Bill)
ऊर्जा निगम के अधिकारी, कर्मचारियों ने नलकूप बिलों के लेजर में हेराफेरी कर 600 करोड़ का घोटाला कर दिया। इसमें 25 हजार किसान फंसे हैं, लेकिन 20 साल बाद भी घोटाला नहीं खोला जा सका है। ऐसे में पूरा बिल जमा करने के बावजूद किसानों को करोड़ों का बकायेदार बना दिया गया है। ओटीएस में भी ऐसे किसानों को पुराने विलंब शुल्क पर राहत नहीं मिलती है।
पूरा पैसा नहीं, तो ओटीएस में बंधेंगी किश्त (UP TubeWell Bill)
बिजली चोरी के भारी भरकम जुर्माना जमा करने की यदि क्षमता नहीं है तो इसमें किस्त का चयन कर सकते हैं। उपभोक्ताओं को पंजीकरण के समय दस प्रतिशत पैसा जमा करना होगा, इसके बाद 25 फीसदी पैसा जमा करना होगा। तीन किश्तों में जुर्माना जमा कराया जा सकता है।