खबरवाला 24 न्यूज हापुड़ : प्रदेश सरकार ने कई जीवन रक्षक दवाओं की असीमित मात्रा में बिक्री पर फार्मा कंपनियों, थोक व फुटकर दवा विक्रेताओं पर कुछ समय पहले प्रतिबंध लगा दिया था। इस प्रतिबंध के कारण दवा विक्रेताओं को व्यापार करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इस फैसले के बाद गंभीर मरीजों को कई जीवन रक्षक दवाइयों की सुगम उपलब्धता पर प्रश्न चिन्ह लग गया था। इस फैसले को लेकर कैमिस्ट एंड ड्रगिस्ट फेडरेशन उत्तर प्रदेश (सीडीएफ यूपी) के पदाधिकारी उच्च न्यायालय पहुंच गए थे। को न्यायालय की ओर से जीवन रक्षक दवाओं की मात्रा पर लगाए गए प्रतिबंध पर रोक लगा दी है।जिसका हापुड़ केमिस्ट एंड ड्रगिस्टस वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने स्वागत किया है।
क्या बोले एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष
हापुड़ केमिस्ट एंड ड्रगिस्टस वेलफेयर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष दिनेश त्यागी ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश की जानकारी सीडीएफ यूपी के प्रदेश महामंत्री सुरेश गुप्ता ने दी है। जिसमें उन्होंने बताया कि कई जीवन रक्षक दवाइयों के व्यापार में सरकार द्वारा लगाए गए असीमित मात्रा के बिक्री प्रतिबंध से हार्ट, डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर सहित कई बीमारियों की दवाइयों की सुगम उपलब्धता बाधित हो गई थी। न्यायालय द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश पर रोक लगाए जाने से फार्मा कंपनियों व दवा विक्रेताओं को व्यवसाय में सुविधा मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। न्यायालय के इस निर्णय का स्वागत किया जाता है।
क्या बोले एसोसिएशन के महामंत्री
एसोसिएशन के जिला महामंत्री विकास गर्ग ने कहा कि प्रतिबंधात्मक आदेश के बाद जीवन रक्षक दवाइयों की उपलब्धता पर जो व्यवधान उत्पन्न हो गया था। न्यायालय के आदेश के बाद जरूरतमंद मरीजों को सुगमतापूर्वक जीवन रक्षक दवाइयां मिल सकेंगी। इस आदेश आने के बाद रोगियों को भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा।