Khabarwala24 News Hapur : दहेज की मांग पूरी न करने पर महिला को मारपीट कर गले में फंदा लगाकर हत्या का प्रयास किया गया। इतना ही नहीं पीड़िता को मायके के पास छोड़कर तीन तलाक दे दिया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला रफीकनगर निवासी गुलफशा ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि उसकी शादी 27 फरवरी 2019 को इमरान पुत्र इस्लामुद्दीन निवासी भागीरथी विहार फैस – 1 नियर ब्रज पुरी पुलिस दिल्ली के साथ मुस्लिम रिति रिवाज के अनुसार हुई थी । शादी में प्रार्थिनी के पिता ने अपनी हैसियत से ज्यादा कीमती सोने चांदी के ज्वैलरी , कीमती कपडे व दान दहेज एक कार आई-20 कुल 27 लाख रूपये खर्च किये थे । शादी के कुछ समय तक ठीक रखा परन्तु शादी के कुछ समय पश्चात से ही उसके पति इमरान, ससुर इस्लामुद्दीन , सास मीना, देवर सुहैल व चचिया सोनू उर्फ शाबू आए दिन कम दहेज का ताना देते हुये मारपीट व गाली गलौच करते थे, तथा अतिरिक्त दहेज में पांच लाख रुपये व बड़ी गाड़ी की मांग करते थे।
पीड़िता को दिया तीन तलाक
मुकदमें में बताया कि उसके एक पुत्र असद पैदा हुआ । उसका देवर मुझे अकेला पाकर आए दिन उसके साथ अश्लील हरकरत करता था। 22 मार्च 2023 को सभी ने मिलकर जान से मारने की नियत से मारपीट शुरू कर दी । इमरान व सुहैल ने प्रार्थिनी के आपरेशन हुये पेट पर लात मारकर नीचे गिरा दिया तथा ससुर इस्लामुद्दीन, सास मीना, प्रार्थिनी को जान से फांसी लगाकर मारने का प्रयास किया। लेकिन किसी तरह वह बच गई। 22 मार्च 2023 को पति इमरान, देवर सुहैल, ससुर इस्लामुद्दीन, चचिया ससुर सोनू उर्फ शाबू गाड़ी में बैठाकर उसे उसके घर के पास स्थित अमीर मावीया मस्जिद पास आ गए। जहां उसके पिता सरफराज, भाई फैसल, आस मौहम्मद को देखकर तीन बार तलाक, तलाक, तलाक कहते हुये इमरान व अन्य लोगो ने अतिरिक्त दहेज की मांग करते हुए उसे जान से मारने की धमकी देते गाड़ी से गिराकर भाग गए।
क्या कहती है पुलिस
पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

